गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव का पाकिस्तानी फैसला अवैध: कार्यकर्ता

गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव का पाकिस्तानी फैसला अवैध: कार्यकर्ता

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पाक अधिकृत कश्मीर
गिलगित-बाल्टिस्तान समेत पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराने और वहां अंतरिम सरकार बनाने के फैसले को अवैध और असंवैधानिक करार दिया है। गिलगित-बाल्टिस्तान सरकार वर्तमान में पीएमएल (एन) के मुख्यमंत्री हाफिज हफीजुर रहमान के नेतृत्व में काम कर रही है।
बता दें कि 30 अप्रैल को प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की सात-सदस्यीय पीठ ने गिलगिट-बाल्टिस्तान में आम चुनाव कराने के लिए इमरान सरकार की याचिका को स्वीकार करने की अनुमति दी। इंस्टीट्यूट फॉर गिलगित-बाल्टिस्तान स्टडीज के अध्यक्ष स्गेन एच. सेरिंग ने कहा कि यह अवैध फैसला है क्योंकि यह पाकिस्तानी संविधान का हिस्सा नहीं है।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की भूमिका यहां एक कब्जाधारी की है और उसे मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित और बाल्टिस्तान से हटना चाहिए। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में पाकिस्तान से गिलगित में स्थानीय प्राधिकरण स्थापित करने की बात कहते हुए  कब्जे वाले क्षेत्र में उसे भौतिक परिवर्तन से बचने की सलाह दी थी। सेरिंग ने कहा, इनके सियासी भविष्य पर कोई जनमत संग्रह क्षेत्र में तब तक वैध हो सकता है जब तक इसे सभी पाकिस्तानी नागरिक नहीं छोड़ते।